रायपुर. इस योजना में छत्तीसगढ़ सरकार गरीबी रेखा (BPL) के नीचे जीवन यापन करने वालेशारीरिक रूप से कमजोर और अक्षम व्यक्तियों को सामान्य जरूरतों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
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छत्तीसगढ़ का मूल निवासी।
- स्कूल में पढ़ने वाले 6 से 17 वर्ष तक आयु के बच्चे।
- 18 वर्ष या अधिक आयु के सामान्य शारीरिक कमजोरी वाले व्यक्ति।
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लाभार्थी को 350 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से सहायता प्रदान की जाती है।
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आवेदक को समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा।
- नि:शक्तता प्रमाण पत्र और अन्य शैक्षिणक दस्तावेजों को स्कैन करा लें। इन्हें अपलोड करना होगा।
- रजिस्ट्रेशन के बाद शहर में रहने वाले आवेदक सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ अपनी नगर पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम में आवेदन स्तुत करें। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आवेदक ग्राम पंचायत कार्यालय मेंआवेदन प्रस्तुत करें।
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ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व डाक्यूमेंट की जानकारी के लिए - http://sw.cg.gov.in/ पर जाएं।