शारीरिक रूप से कमजोर लोगों की शादी के लिए आर्थिक सहायता देती है सरकार

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रायपुर.छत्तीसगढ़ सरकार शारीरिक रूप से कमजोर ऐसे लोग जो आयकर दाता नहीं हैं, उन्हें विवाह के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करती है।

  1. आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो।

    • निःशक्तता40 प्रतिशत या उससे अधिक हो।युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो।
    • युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो।
  2. लाभार्थी दंपति में से किसी एक के नि:शक्त होने पर 50,000/- रुपये मात्र और दोनों के नि:शक्त होने पर 1,00,000/- रुपये की सहायता प्रदान की जाती है।

  3. आवेदक को समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। नि:शक्तता प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों को स्कैन करा लें। इन्हें अपलोड करना होगा।

    • रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जिला के संयुक्त संचालक/उप संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण को प्रस्तुत करना होगा।
  4. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व डाक्यूमेंट की जानकारी के लिए - http://sw.cg.gov.in/पर जाएं।



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