रायपुर.छत्तीसगढ़ सरकार शारीरिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। जिससे शारीरिक रूप से अक्षम लोग खुद को आत्मनिर्भर बना सकें।
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आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो और निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो।
- स्कूल, कॉलेज या टेक्निकल इंस्टीट्यूट का रेगुलर छात्र हो।
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कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्रों को 150 रुपये, कक्षा 6 वीं से 8वीं तक 170 रूपये और 9 से 12वीं तक 190 रूपये प्रतिमाह के अनुसार सहायता राशि दी जाती है।
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आवेदक को समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। नि:शक्तता प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों को स्कैन करा लें। इन्हें अपलोड करना होगा।
- रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदक को निर्धारित प्रारूप में संस्था प्रमुख के माध्यम से आवेदन जिला कार्यालय, पंचायत और समाज कल्याण/जनपद पंचायत कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।
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ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व डाक्यूमेंट की जानकारी के लिएhttp://sw.cg.gov.in/पर जाएं।