रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार शारीरिक रूप से कमजोर लोगों को कृत्रिम अंग या सहायक उपकरण उपलब्ध करवा कर उनके जीवन यापन में सहायता प्रदान करती है। साथ ही उनके जीवन को खुशहाल बनाने का काम करती है।
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आवेदक मूल रूप से छत्तीसगढ़ का निवासी हो।
- निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो।
- माता-पिता/अभिभावक की मासिक आय 8000 रुपये प्रति माह से कम हो।
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लाभार्थी को अधिकतम 6000 रुपये तक की राशि के कृत्रिम अंग/उपकरण प्रदान किए जाते हैं।
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आवेदक को समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। नि:शक्तता प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों को स्कैन करा लें। इन्हें अपलोड करना होगा।
- रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदक को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र संलग्न कर संयुक्त संचालक/उप-संचालक जिला कार्यालय, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के यहां जमा करना होगा।
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ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व डाक्यूमेंट की जानकारी के लिए - http://sw.cg.gov.in/पर जाएं।